जन सुरक्षा योजनाओं के आठ वर्ष

जन सुरक्षा योजनाओं के आठ वर्ष

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Published on: May 11, 2023

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?  

हाल ही में तीन सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) योजनाओं- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY) ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के 8 वर्ष पूरे किये।

PMJJBY और PMSBY को यह सुनिश्चित करने के लिये लॉन्च किया गया था कि देश के असंगठित वर्ग के लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित हों, जबकि APY को वृद्धावस्था में अत्यावश्यकताओं को कवर करने के लिये पेश किया गया था।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): 

परिचय:  

यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिये कवरेज की पेशकश करते हुए प्रति वर्ष नवीकरणीय एक वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है।

कार्यान्वयन:  

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGIC) या किसी अन्य सामान्य बीमा कंपनी द्वारा बैंकों/डाकघरों की साझेदारी में प्रशासित।

पात्रता:  

बचत बैंक या डाकघर खाता रखने वाले 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति नामांकन के हकदार हैं।

लाभ:  

दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता हेतु 20 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम के बदले 2 लाख रुपए का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर (आंशिक विकलांगता के मामले में एक लाख रुपए)।

उपलब्धियाँ:  

इस योजना के तहत अप्रैल 2023 तक संचयी नामांकन 34.18 करोड़ से अधिक रहा है और 1,15,951 दावों हेतु 2,302.26 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):  

परिचय:  

यह एक वर्ष की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हेतु कवरेज प्रदान करती है, यह वार्षिक आधार पर नवीकरणीय है। 

कार्यान्वयन:  

इसे LIC या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी द्वारा बैंकों/डाकघर की साझेदारी में प्रशासित किया जाता है।

पात्रता:  

बचत बैंक या डाकघर खाता रखने वाले 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं।

लाभ:  

किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 436/- रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम के बदले 2 लाख रुपए का जीवन बीमा।  

उपलब्धियाँ:  

योजना के तहत अप्रैल 2023 तक संचयी नामांकन 16.19 करोड़ से अधिक रहा है और 6,64,520 दावों हेतु 13,290.40 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

अटल पेंशन योजना (APY): 

परिचय:

इसे सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिये शुरू किया गया था। 

यह असंगठित क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार की एक पहल है।

कार्यान्वयन:  

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)।

पात्रता:  

18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारक (चयनित पेंशन राशि के आधार पर किये जाने वाले योगदान में भिन्नता)।

लाभ:  

इस योजना से जुड़ने के बाद किये गए योगदान के आधार अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर गारंटीकृत न्यूनतम 1000 से लेकर 5000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

भुगतान आवृत्ति:  

अभिदाता मासिक/तिमाही/छमाही आधार पर अटल पेंशन योजना में योगदान कर सकते हैं।

निकासी प्रक्रिया:  

सरकारी सह-योगदान और उस पर वापसी/ब्याज की कटौती के बाद अभिदाता कुछ शर्तों के अधीन स्वेच्छा से अटल पेंशन योजना से संबद्धता खत्म कर सकते हैं।

उपलब्धियाँ:  

अप्रैल 2023 तक 5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने APY की सदस्यता ली है।

इन योजनाओं का महत्त्व:  

ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नागरिकों के कल्याण के लिये समर्पित हैं जो मानव जीवन को अप्रत्याशित जोखिमों/हानि और वित्तीय अनिश्चितताओं से सुरक्षित करने की आवश्यकताओं को चिह्नित करती हैं।

PMJJBY और PMSBY लोगों को कम लागत वाले जीवन/दुर्घटना बीमा कवर तक पहुँच प्रदान करते हैं, APY वृद्धावस्था में नियमित पेंशन पाने के लिये वर्तमान में बचत करने का अवसर प्रदान करता है।

पिछले सात वर्षों में इन योजनाओं में नामांकित और लाभान्वित होने वालों की संख्या इन योजनाओं की सफलता का प्रमाण है।

न्यूनतम लागत वाली बीमा योजनाएँ और गारंटीड पेंशन योजनाएँ यह सुनिश्चित कर रही हैं कि वित्तीय सुरक्षा, जो पहले कुछ चुनिंदा लोगों को उपलब्ध थी, अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही हैं।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: 

  1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) (वृद्धावस्था संरक्षण) 
  2. व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) 
  3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जननी सुरक्षा योजना
  4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
  5. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
  6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) योजना
  7. PM किसान
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